कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान ने एपीडेमिक एक्ट-1897 के अधिन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण कांकेर जिले में गुटखा, तम्बाखू एवं गुड़ाखू के क्रय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है, जो आगामी 03 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
