राजनांदगांव| चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उक्त सजा सुनाई है। इसके अलावा फरियादी को प्रतिकर बतौर 50 हजार रुपए दिए जाने का भी आदेश दिया है। अधिवक्ता जयराज चौथवानी ने बताया कि फरियादी संजय जैन के विद्याश्री कृषि से चिंगली निवासी आरोपी उत्तम वर्मा ने 32480 रुपए की कीटनाशक दवाइयां और बीज उधार में लिया था। इसके बाद उत्तम ने उन्हें राशि के भुगतान के लिए उक्त राशि का चेक जारी किया। लेकिन खाते में रकम नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया।
