छत्तीसगढ़बालोद जिला

दशहरा के लिए कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन, सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी में होगा रावण दहन

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बालोद- कोरोना के कारण इस बार दशहरा उत्सव पर रावण दहन भी फीका रहने वाला है। इस बार 10 फीट से ज्यादा बड़ा पुतला नहीं जलाया जा सकेगा। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह पाएंगे। प्रशासन की बिना अनुमति रावण दहन नहीं किया जा सकेगा और अनुमति के बाद भी कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण की शिकायत सामने आई तो इलाज का खर्च भी आयोजकों को वहन करना पड़ेगा। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण जिला प्रशासन ने सख्त नियमों के बीच रावण दहन का कार्यक्रम करने का निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक दशहरा उत्सव और रावण दहन का कार्यक्रम जिला व निगम प्रशासन की बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किया गया तो संबंधितों के खिलाफ एपीडेमिक डिसिज एक्ट तक तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुमति के दौरान संबंधितों को गाइड लाइन पालन के संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा।

  • पुतलों की ऊंचाई 10 फिट से अधिक न हो।
  • पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न किया जावे।
  • पुतला दहन खुले स्थान पर किया जावे।
  • पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50
    व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगें।
  • आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे अनावश्यक भीड
    एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजको की होगी। कार्यक्रम का यथासंभव
    ऑनलाईन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जावे।
  • पुतला दहन के दौरान आयोजन का वीडियोग्राफी कराया जावे तथा आयोजक एक
    रजिस्टर संधारित करेंगें एवं पुतला दहन कार्यकम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम,
    पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा एवं आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति
    04 सी.सी.टी.वी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संकमित होने पर
    कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  • प्रत्येक समिति/आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि
    कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा।
  • पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल
    लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  • आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल /फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना
    एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  • रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग
    कराया जावे।
  • पुतलों की ऊंचाई 10 फिट से अधिक न हो।
  • पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न किया जावे।
  • पुतला दहन खुले स्थान पर किया जावे।
  • पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50
    व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगें।
  • आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे अनावश्यक भीड
    एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजको की होगी। कार्यक्रम का यथासंभव
    ऑनलाईन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जावे।
  • पुतला दहन के दौरान आयोजन का वीडियोग्राफी कराया जावे तथा आयोजक एक
    रजिस्टर संधारित करेंगें एवं पुतला दहन कार्यकम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम,
    पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा एवं आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति
    04 सी.सी.टी.वी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संकमित होने पर
    कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  • प्रत्येक समिति/आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि
    कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा।
  • पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल
    लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  • आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल /फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना
    एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  • रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग
    कराया जावे।
  • पुतलों की ऊंचाई 10 फिट से अधिक न हो।
  • पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न किया जावे।
  • पुतला दहन खुले स्थान पर किया जावे।
  • पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50
    व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगें।
  • आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे अनावश्यक भीड
    एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजको की होगी। कार्यक्रम का यथासंभव
    ऑनलाईन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जावे।
  • पुतला दहन के दौरान आयोजन का वीडियोग्राफी कराया जावे तथा आयोजक एक
    रजिस्टर संधारित करेंगें एवं पुतला दहन कार्यकम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम,
    पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा एवं आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति
    04 सी.सी.टी.वी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संकमित होने पर
    कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  • प्रत्येक समिति/आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि
    कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा।
  • पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल
    लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  • आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल /फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना
    एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  • रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग
    कराया जावे।
  • पुतलों की ऊंचाई 10 फिट से अधिक न हो।
  • पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न किया जावे।
  • पुतला दहन खुले स्थान पर किया जावे।
  • पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50
    व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगें।
  • आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे अनावश्यक भीड
    एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजको की होगी। कार्यक्रम का यथासंभव
    ऑनलाईन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जावे।
  • पुतला दहन के दौरान आयोजन का वीडियोग्राफी कराया जावे तथा आयोजक एक
    रजिस्टर संधारित करेंगें एवं पुतला दहन कार्यकम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम,
    पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा एवं आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति
    04 सी.सी.टी.वी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संकमित होने पर
    कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  • प्रत्येक समिति/आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि
    कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा।
  • पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल
    लगाने की अनुमति नहीं होगी।
  • आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल /फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना
    एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  • रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग
    कराया जावे।
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