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जन्मभूमि के मालिकाना हक का मामला: ‘श्रीकृष्ण विराजमान’ की याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर को

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दाखिल की है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत नहीं पहुंचे। 

‘भगवान श्रीकृष्ण विराजमान’ की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में न्यायालय से 13.37 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है। हालांकि 12 अक्तूबर 1968 को कटरा केशव देव की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया। जिसके तहत 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई। याचिका में डिक्री को खारिज करने की मांग की गई है।

 
ये हैं वादी-प्रतिवादी
यह याचिका अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, कमलेश कुमार शुक्ला, शिवानी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी के माध्यम से दाखिल कराई गई है। याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया है। 

25 सितंबर को दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के पेश न होने के कारण सिविल जज छाया शर्मा ने याचिका पर सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय कर दी। उधर, मामले की सुनवाई को लेकर अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा रही। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

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