दुर्ग आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है, जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24 ग 7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही अपने आसपास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। सहायक आयुक्त आबकारी, राजेश जायसवाल ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया टेलीफोन शिकायत नम्बर का सकारात्मक प्रतिक्रिया लोगों से प्राप्त हो रही है। फलस्वरूप विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है।
विभाग द्वारा विगत दिवस 4 प्रकरण कायम किये गये। प्रथम प्रकरण में आरोपी प्रेमेन्द्र बघेल के कब्जे से 130 देशी मदिरा मसाला पाव, मात्रा 23.4 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य 14300 रूपये है, जब्त किया जाकर धीरज कन्नौजिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। एक अन्य प्रकरण में आरोपिया के कब्जे से 25 मसाला पाव, कुल मात्रा 4.5 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य 2750 रूपये है। अवैध रूप से विक्रय करते हुए सुप्रिया शर्मा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 (1)(ख) के तहत विवेचना में लिया गया। आरोपी राजू राम मंडे के कब्जे से 21 पाव देशी मदिरा मसाला, मात्रा 3.78 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य 2310 रूपये है, जब्त किया। निर्मला ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34(1) (ख) के तहत विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार आरोपी ठाकुर राम साहू के कब्जे से 24 पाव देशी मदिरा मसाला, मात्रा 4.32 बल्क लीटर, जिसका बाजार मूल्य 2640 रूपये है, जब्त किया। पकंज कुजुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी आबकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत विवेचना में लिया गया है।
