रायपुर / मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा इन बसों के संचालन की अनुमति देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यात्री बसों के परिचालन के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री द्वारा आम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है।

प्रदेश के परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह के जारी किए हुए आदेश के अनुसार बसों को पहले जिस तरह चलने के परमिट दिए गए थे, वे उस हिसाब से चल सकेंगे। बसों में कर्मचारियों और सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। मुसाफिरों से किसी भी तरह के ई-पास लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मुसाफिरों की पूरी जानकारी लेकर रखना होगा ताकि जरूरत पडऩे पर उन्हें ढूंढा जा सके। बस के ड्राइवर का केबिन बाकी मुसाफिरों से अलग रहेगा, केबिन न रहने पर उसे प्लास्टिक अथवा पर्दे से बनाया जाएगा।
