राजनांदगांव . राजनांदगांव जिले में भी विशेषतः नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्र में प्रतिदिन.लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं, अतः ( कोविड- 19) के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया था। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोराना वायरस के संकमण को रोकने हेतु कार्यालयीन आदेश कमांक 4738/सां.लि. / 2020, दिनांक 20.07.2020 एवं आदेश करमांक 2009/सां.लि. / 2020, दिनांक 29.07.2020 द्वारा नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, उक्त आदेश को निरसित करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त तक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु
निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- दिनांक 07.08.2020 से राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रातः 07.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक ( गोमास्ता एक्ट के तहत् साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए) खुल सकेंगे समस्त प्रतिष्ठानों पर सोशियल डिस्टेंसिंग के पालन, दुकानदार व ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग व प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सेनिटाईज किया जाना सुनिश्चत करेंगे निर्देशों का पालन न करने अथवा समयावधि पश्चात् दुकान खुली पाए जाने पर दुकान सील करते हुए दुकानदार के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 188 के तहत् कार्यवाही की जावेगी ।
- सभी व्यवसायी एक पंजी संधारित कर ग्राहकों का पूर्ण विवरण रखेंगे, जिसमें
नाम/ पता/ माबाईल नंबर दर्ज करेंगे। - खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग (यथा राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल आदि) यथावत् संचालित रहेंगे।
- सभी व्यवसायियो को माल परिवहन करने वाले वाहन / वाहन चालकों का विवरण एक पंजी
में आवश्यक रूप से संधारित करना होगा। - शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय, सभी बैंक, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सियां
अपने समय पर यथावत् खुले रहेंगे। - किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक / सामाजिक / वैवाहिक कार्यक्रम तथा पार्क/क्लब /सिनेमा हॉल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- नगर पालिक निगम राजनांदगांव के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक से कंटेनमेंट जोन घोषित किया
गया है, इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन हेतु जारी आदेशानुसार शर्ते / प्रतिबंध का कड़ाई से
पालन किया जाना आवश्यक होगा।
उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने
पर दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 188, एपिडेमिक एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
