कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े जिम और योग क्लास को अनलॉक के तीसरे चरण के दौरान 5 अगस्त से शुरू करने की सरकार ने इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने योगा और जिम के दौरान कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग को बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने के निर्देश दिए गए हैं।गृह मंत्रालय की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया, योग को खुले जगहों पर किया जाना चाहिए। फिटनेट सेंटर में लोगों के प्रवेश और निकास का समय सूचीबद्ध हो लोगों को बैच में रखा जाए ताकि आने और जाने के वक्त ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। हर बैच के बीच में 15-30 मिनट का समय होना चाहिए ताकि इस दौरान साफ सफाई और डिस-इन्फैक्शन की प्रक्रिया की जा सके।
रिलीज में आगे कहा गया, “जिन लोगों का ऑक्सीजन का स्तर 95 फीसदी से कम है, उन्हें व्यायाम की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।” योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।गाइडलाइंस में कहा गया, लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जहां तक हो पाए कम से कम 6 फीट की दूरी बरकरार रखें। मास्क पहनना और फेस कवर आवश्यक होगा। इसके साथ ही, एमएचए की तरफ से लगातार हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।
गाइडलाइंस में इन बातों का है जिक्र
गाइडलाइंस के मुताबिक, व्यायाम के समय कॉमन मैट का इस्तेमाल करने के बजाय लोग खुद अपना मैट लेकर जाएं। वहीं लाफ्टर योगा एक्सरसाइज की अनुमति नहीं है। जिम और योग सेंटरों में एयर कंडीशनर से तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाना चाहिए। इन जगहों पर कवर्ड डस्टबिन होना आवश्यक है। स्पा, स्टीम बाथ और स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। संस्थान के परिसर, जिम के उपकरणों और स्टाफ व विजिटर की मौजूदगी वाले जगहों, वॉशरूम और टॉयलेट को सैनिटाइज करना होगा। एक्सरसाइज वाली जगह पर प्रतिवर्ग मीटर चार लोग ही होने चाहिए। जूता बाहर खोलने पर ही जिम में एंट्री मिलेगी और वर्कआउट के लिए अलग साफ जूते लाने होंगे।
