दंतेवाड़ा : ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए धुमाल-डीजे पर रहेगा प्रतिबंध : कलेक्टर
15 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि पर्व विजयादशमी, मोहर्रम एवं दीपावली पर्व को आपसी समन्वय एवं शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त जिला कार्यालय के कस्तूरबा सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कहा कि प्रतिमा के निर्माण से लेकर विसर्जन तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन किया जाना है। ऐसे में मूर्ति निर्माण के लिए मिट्टी व प्राकृतिक रंगो का ही उपयोग किया जाना चाहिए। मूर्ति विसर्जन के लिए नदी और तालाब में अस्थायी पॉड या कुन्ड का निर्माण किया जाएगा। जहां मूर्ति एवं पूजा सामग्री विसर्जित की जा सकेंगी। वेस्ट मटेरियल विसर्जन स्थल पर जलाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिमा विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि आयोजन समिति द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रतिमा एवं पंडालों के मुख्य मार्ग पर स्थापित न होने साथ ही आवागमन बाधित न होने का भी ध्यान रखा जाए। नवरात्र पर्व पर समन प्राधिकारी की अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने के आधार पर दी जाए। बिना अनुमति के तथा प्रतिबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाए जाने की स्थिति में समझाईश दी जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मूर्ति विसर्जन हेतु चिन्हांकित स्थलों में नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होने की स्थिति में संबंधित थाना को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक संपन्न किया जाए। इस पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी। दतेवाड़ा पहुंचने पाले श्रद्धालुओं के लिए भी ठहरने के उचित प्रबंध किए जाएंगे। पूरे नौ दिनों तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर भी रोक रहेगा।
डीजे और धुमाल पर रहेगा पूर्णताः प्रतिबंध
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में पारित आदेश के परिपालन में कलेक्टर विनीत नंदनवार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिले में धुमाल और डीजे का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने धुमाल और डीजे के विषय में कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी या सक्षम अधिकारी से अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों में प्रेशर हॉर्न इत्यादि जिनमें शासन द्वारा ध्वनि के लिए तय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहां प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु आरटीओ, नगर पालिका परिषद, ट्रैफिक पुलिस व अन्य संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर ध्वनि प्रदूषण के कारकों को अप्रभावित किया जायेगा ।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, सयुक्त कलेक्टर सुरेन्द्र ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष दंतेवाड़ा श्रीमती पायल गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष बचेली श्रीमती पूजा साव, जनपद पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा श्रीमती सुनीता भास्कर, नगर पालिका उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।