छत्तीसगढ़धमतरी जिला

धमतरी : स्वयं का व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने उपलब्ध कराया जाएगा ऋण

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इच्छुक अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा

धमतरी 17 जून 2022

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु स्वयं का व्यवसाय और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि पैसेंजर व्हीकल, स्व सहायता समूह (कृषि क्षेत्र में) और ट्रेक्टर ट्रॉली योजना के तहत ऋण प्रदाय किया जाएगा। उक्त योजनाओं में ऋण लेने के इच्छुक आवेदक कलेक्टोरेट परिसर के कक्ष क्रमांक 48 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर स्पष्ट रूप से पूरी तरह भर कर नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। विकासखण्ड नगरी के आवेदक प्रबंधक, अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र, पुराना सिविल कोर्ट के सामने नगरी से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर वहीं जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, जाति, निवास, आय, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड और बैंक खाता जमा करना होगा।
बताया गया है कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु के अनुसूचित जनजाति वर्ग के धमतरी जिले के निवासी, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रूपये से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र (चालू सत्र का) संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक को आवेदन के साथ यह शपथ पत्र लगाना होगा कि वह किसी भी शासकीय योजनान्तर्गत ऋण और अनुदान का लाभ नहीं लिया और किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर अथवा बकायादार नहीं है। वाहन योजना के तहत आवेदक के पास वैध कामर्शियल ड्रायविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आवेदक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवेदन) जमा करना होगा। ट्रेक्टर-ट्रॉली के संबंध में आवेदक के पास स्वयं के नाम अथवा हक में पांच एकड़ तक कृषि भूमि होना अनिवार्य है। यह जरूरी है कि आवेदक के पास पूर्व में ट्रेक्टर-ट्रॉली, मालवाहक और पैसेन्जर वाहन उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जमा किए गए आवेदन पत्र तभी मान्य होंगे, जब आवेदक स्वयं उपस्थित होकर नवीनीकरण कराए। नवीनीकरण नहीं कराने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। साफ तौर पर कहा गया है कि अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

RO.No.- 12697 54

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