राजनांदगांव : जिले में लगा रात्रिकालीन कफ्र्यू , इन सेवाओं पर लगी पाबंदी, इन पर मिली छूट कलेक्टर ने जारी किया आदेश
– जिला राजनांदगांव अंतर्गत प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू
– राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे
– जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र डोंगरगांव, छुरिया, अंबागढ़ चौंकी, डोंगरगढ़, खैरागढ़, गण्डई एवं छुईखदान में भी सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे, किन्तु सूखा राशन वितरण किया जा सकेगा
– शेष क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकेंगे
– रात्रिकालीन कफ्र्यू में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी
राजनांदगांव 09 जनवरी 2022। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते पॉजिटिव दरों को दृष्टिगत रखते हुए परिस्थिति अनुरूप के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला राजनांदगांव अंतर्गत प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू किया गया है।
राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र डोंगरगांव, छुरिया, अंबागढ़ चौंकी, डोंगरगढ़, खैरागढ़, गण्डई एवं छुईखदान में भी सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे, किन्तु सूखा राशन वितरण किया जा सकेगा। शेष क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जा सकेंगे। वैक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकेगा। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।
जिला राजनांदगांव अंतर्गत प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू किया गया है। इस समयावधि में सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर थोक व्यापार, सब्जी मण्डी, लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, अस्पताल, दवाई दुकान, दवाई की डिलिवरी, एम्बुलेंस उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त होंगे। राजनांदगांव जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्योष्ठि को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद मेला, मड़ई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100-200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना एवं नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा। राजनांदगांव जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य सामग्री प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित किये जा सकेंगे। फूड की होम डिलिवरी 11 बजे तक की जा सकेगी। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क, सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय एवं वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय किया जाए। उल्लंघन किये जाने पर नगरी निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्रवाई की जाएगी।
राजनांदगांव जिला अंतर्गत समस्त लाईब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थिति ढाबे रात्रि 11 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर निगम,
नगर पंचायत, थाना अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैम्पलिंग एवं टेस्टिंग की जाएगी एवं रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारेंटाईन रहना पड़ेगा। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वाथ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है, तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारेंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
समस्त विभाग यह सुनिश्चित करेंगे, कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें। अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करें। निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करेंगे तथा कंट्रोल रूम को प्रतिदिन अवगत कराएंगे। जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 74402-03333 है। राजनांदगांव जिले में कोरोना (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहित 1880 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।