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रायपुर : शिक्षा, स्वास्थ्य व आवागमन संबंधी अधोसंरचनाओं के उन्नयन के लिए होगा ‘मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना’ का संचालन : प्राधिकरण की तर्ज पर किया जाएगा योजना का क्रियान्वयन

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेेल ने राज्य में निर्मित जन-उपयोगी अधोसंरचनाओं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्न्यन योजना या कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को दिए हैं । मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना का संचालन ‘प्राधिकरणों’ की तरह किया जाए। इन कार्यो के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। बघेल ने वर्तमान आर्थिक कठिनाईयों को देखते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु आबकारी कर में वृद्धि करने और आबकारी कर वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन में करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आबकारी कर वृद्धि से प्राप्त राशि से मरम्मत, अतिरिक्त निर्माण तथा आवश्यक एवं उपयोगी सामग्री का क्रय किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देशों में कहा है कि विगत वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कार्यालयीन भवन, सामुदायिक भवन आदि अधोसंरचना का निर्माण किया गया है। अधोसंरचना निर्मित करने वाले कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से कराए जा रहे हैं, किन्तु भविष्य में उन संरचनाओं के रख-रखाव का सामान्य तौर पर प्रावधान नहीं रखा जाता। विशेष कर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवागमन से संबंधित अधोसंरचना का पूर्ण उपयोग संभव नही हो पाता तथा जन समुदाय इनके लाभों से वंचित रहते हैं। शाला भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों में कुछ आवश्यक सामग्री का क्रय भी नहीं हो पाता, जिनसे गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है।
    मुख्यमंत्री ने इन कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि यह आवश्यक है कि निर्मित शासकीय संरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए जाएं, ताकि इनसे वांछित लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा है कि वर्तमान आर्थिक कठिनाईयों को देखते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु आबकारी कर में वृद्धि की जाए और आबकारी कर वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन में खर्च किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आबकारी कर वृद्धि से प्राप्त राशि से मरम्मत, अतिरिक्त निर्माण तथा आवश्यक एवं उपयोगी सामग्री का क्रय किया जाएगा।

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