Home छत्तीसगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

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पेण्ड्रा के दुर्गा चौंक और गौरेला के मंगली बाजार क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश

मोटरयान अधिनियम के तहत 938 प्रकरणों में की गई 1.74 लाख रूपये की चलानी कार्रवाई

 गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुधारात्मक उपाय करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चलानी कार्रवाई और दुर्घटना से मृत्युकारित प्रकरणों में चालक लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए चौक-चौराहों, तिराहों एवं खतरनाक मोड़ों पर सांकेतिक बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, मशीन से स्थाई मार्किंग, रात्रि में समुचित प्रकाश व्यवस्था तथा दो पहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य रुप से हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित कराने  कहा।


बैठक में शहरी क्षेत्रों में सुगम यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों पर लगाए जाने वाले दुकानों एवं अतिक्रमण हटाने, वाहनों में ओवर लोडिंग एवं ओवर टेक पर नियंत्रण रखने के साथ ही पेण्ड्रा शहर के दुर्गा चौंक और गौरेला शहर के मंगली बाजार क्षेत्र का पुलिस, यातायात, नगरीय प्रशासन एवं  राजस्व विभाग की टीम द्वारा स्थल निरीक्षण कर पार्किंग व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाई करने कहा गया। परिवहन विभाग द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में लोकनिर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों और सड़क सुरक्षा एवं जनजागरुकता के लिए यातायात, पुलिस, पंचायत, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई।


परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि मोटरयान अधिनियम के तहत वर्ष 2026 में 24 फरवरी की स्थिति में 938 विभिन्न प्रकरणों में 1 लाख 74 हजार 800 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई है। इनमें बिना हेलमेट के 65 प्रकरणों में 37 हजार 500 रूपए, दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 17 प्रकरणों में 5 हजार 100 रुपये, बिना सीट बेल्ट के 6 प्रकरणों में 3 हजार रूपए, प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 4 प्रकरणों में 8 हजार रूपए, बिना लायसेंस के 3 प्रकरणों में 3 हजार रूपए, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने के 1 प्रकरण में 1 हजार रुपये तथा अन्य 482 प्रकरणों में 1 लाख 17 हजार 200 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई है।

मोटरयान अधिनियम के तहत वर्ष 2025 में 5407 विभिन्न प्रकरणों में कुल 15 लाख 38 हजार 100 रुपये की चलानी कार्रवाई की गई थी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा, एसडीएम पेण्ड्रारोड विक्रांत अंचल, एसडीएम मरवाही देवेन्द्र सिरमोर सहित यातायात, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी, शिक्षा, नगरीय प्रशासन, विभाग के अधिकारी तथा सभी तहसीलदार एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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