Home छत्तीसगढ़ मोहला : पंजीकृत श्रमिक स्वर्गीय शंभू राम की मृत्यु उपरांत वैध उत्तराधिकारी...

मोहला : पंजीकृत श्रमिक स्वर्गीय शंभू राम की मृत्यु उपरांत वैध उत्तराधिकारी फिरंतिन बाई को मिला एक लाख रुपये की हितलाभ राशि

16
मोहला : पंजीकृत श्रमिक स्वर्गीय शंभू राम की मृत्यु उपरांत वैध उत्तराधिकारी फिरंतिन बाई को मिला एक लाख रुपये की हितलाभ राशि
मोहला : पंजीकृत श्रमिक स्वर्गीय शंभू राम की मृत्यु उपरांत वैध उत्तराधिकारी फिरंतिन बाई को मिला एक लाख रुपये की हितलाभ राशि

– श्रम विभाग द्वारा घर पहुंच दिलाया जा रहा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ

         मोहला । श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ घर पहुंच प्रदान किया जा रहा है। विभाग द्वारा सतत अभियान चलाकर पात्र पीड़ित परिवारों की जांच कर उन्हें योजनांतर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
          इसी क्रम में अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम सोमसायटोला  के पंजीकृत श्रमिक स्वर्गीय शंभू राम की मृत्यु उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी फिरंतिन बाई को एक लाख रुपये की हितलाभ राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रुपये, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, कार्यस्थल पर दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये तथा अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने हेतु श्रमिक का कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृति के बाद राशि नामिनी या वैध उत्तराधिकारी के खाते में स्थानांतरित की जाती है। आवेदन के समय पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्थायी पता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होता है। विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों और असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

Previous articleदिव्यांगजनों के लिये तहसील स्तर पर शिविर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अंत्येष्टि सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव
Next articleमोहला : मछली व्यवसाय से जुड़े किसानों का सीएससी में होगा पंजीयन