राजनांदगांव कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जिले में टोटल लॉकडाउन 19 अप्रैल तक लागू रहेगी, व्यवस्था जानिए क्या रहेगा खुला और किन सेवाओं को रखा जाएगा बंद
राजनांदगांव. कोरोनावायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दुर्ग , रायपुर के बाद अब राजनांदगांव में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है । राजनांदगांव में 10 अप्रैल से लॉकडाउन लगेगा । जो 19 अप्रैल तक लागू रहेगा । कलेक्टर टीके वर्मा ने यह फैसला लिया है । गुरुवार को कलेक्टर टीके वर्मा ने व्यापारियों मीडिया कर्मियों और प्रशासनिक अफसरों की बैठक लेकर टोटल लॉकडाउन किए जाने के संबंध में फैसला लिया है इसके तहत जिले में तकरीबन 10 दिन का टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है.
कलेक्टर टीके वर्मा ने कहा कि , जो पाबंदी और छूट दुर्ग और रायपुर में है । उसे राजनांदगांव में भी लागू कर हैं । बैंक भी बंद रहेंगे । सब्जी से लेकर किराना दुकान भी बंद करने का आदेश जारी कर रहे हैं । मार्निंग वाक , साइक्लिंग , जिमिंग पूरी तरह बंद रहेंगे । जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत न हो , इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जा रहे हैं । केवल एनएच के चल रहे निर्माण कार्य एवं अमृत मिशन के कार्य चलेंगे , शेष सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे । सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे । मेडिकल , पेट्रोल पंप , चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लाकडाउन में छूट मिली है , उनकी शत – प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी । अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं ।
विवाह और अंत्येष्टि में 50 के भीतर लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी ।
सभी परीक्षाओं को अनुमति , परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे ।
ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी ।
बैंक भी बंद रहेंगे ।
मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी ।
घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे ।
औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी ।
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति ।
1. राजनांदगांव जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 10.04.2021 दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
2. उपरोक्त दर्शित अवधि में राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी |
3. उपरोक्त अवधि में केवल दवा दुकानों को अपने निर्धरित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
4. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल / मेडिकल इमरजेन्सी सं संबंधित निजी वाहन एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट »/रेल्वे स्टेशन / अन्तर्राज्यीय बस हर स्टैण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मिडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 08.00बजे तक एवं संध्या 06.00 बजे से संध्या 7.30 बजे तक ही होगी इसके बाद /पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधित में कंवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।
6. पेट शॉप /एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 6.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
7. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहक को सिलेण्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
8. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी ।
9. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी ।
10. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
11. उपरोक्त अवधि में राजनांदगांव जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापित टेलीकॉम, रेलवे के रख-रखाव से जुड़े कार्यालय / वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे |
12. सभी प्रकार की सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे |
13. कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी।
14. अपरिहार्य परिस्थितियों में राजनांदगांव जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापित प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट काड तथा रेलवे / टेलीकाम रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-49 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी.कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा |
15. कोविड-19 टीकाकरण पंजीयन, कोविड-49 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय–पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथोलाजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा |
16. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहन में 3 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागम हेतु ऑटो,/ टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी| मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
18. यह आदेश कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनक॑ अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज, एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों , कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
19. राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।