छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

BIG BREAKING- राजनांदगांव में नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी पढ़िए पूरी खबर, रात्रि 9.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक लगाया रात्रि कफ्यू

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राजनांदगांव– राजनांदगांव में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है

राजनांदगांव , दिनांक 30.03.2021 राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) नियंत्रण के संबंध में पूर्व मे लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय – समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी । उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई , जिसमें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु इस कार्यालय के आदेश कमांक 2589 / अ.जि.दं . /एस.डब्ल्यू/2021 , दिनांक 25.03.2021 द्वारा सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है । जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश अधिरोपित किया जाता है :

1. जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे , अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा । जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

2. होम आईसोलोशन का कठोरता से पालन कराया जावे । जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं , यदि उसके द्वारा होम आईसोलोशन हेतु निर्धारित नियमों / मापदण्डों का उल्लंघन किया जाता है , जो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर कोविड केयर सेन्टर में तत्काल भर्ती कराया जावे ।

3. प्रत्येक व्यक्तियों के लिए मास्क पहना अनिवार्य होगा । जो व्यक्ति मास्क के बिना घूमते पाया जाए , उसके विरूद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि ( रू .500 / – ) से दंडित किया जावेगा ।

4. रात्रि 9.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक रात्रि कफ्यू लगाया जाता है । रात्रि 9.00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी । रात्रि 9.00 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

5. रेस्टोरेंट , खाने का होटल , टिफीन सेवा संबंधी होटल रात्रि 10.00 बजे तक ही खुले रहेंगे । इसके पश्चात् खुला पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

6. अस्पताल , दवाई दुकान एवं पेट्रोल पंप उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे । उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत् दण्डनीय होंगे । यह आदेश तत्काल एवं आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा ।

RO.No.- 12697 54

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