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MPPSC Exam 2025: MPPSC ने लिया असरदार फैसला समाप्त की EWS को मिलने वाली पांच साल की आयु छूट

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MPPSC Exam 2025: आपको यह जानकारी के लिए बता देते कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बार और सरकार फैसला लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर को मिलने वाली 5 साल की आयु छठ को खत्म कर दिया है यहां फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद में दिया गया जिसके बाद में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य सामान्य वर्ग की जैसे अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा में ही आवेदन करना होगा.

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जानिए क्या था पुराना नियम

फरवरी 2022 में आयोग ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के समान 45 वर्ष तक की आयु चुटका फायदा देना शुरू किया था जिसके बाद में कई परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्क के हजारों उम्मीदवार को इस सुविधा का फायदा नहीं था लेकिन आप एमपी पीएससी द्वारा जारी नवीनतम नोटिफिकेशन के मुताबिक दिया फायदा खत्म कर दिया गया.

जानिए क्यों आया हाई कोर्ट का निर्देश

हाई कोर्ट ने इस नियम को लेकर के चुनौती दी थी की आयु छूट केवल आरक्षक वर्गों के लिए लागू होती है जबकि ईडब्ल्यूएस वर्कर को संविधान में मात्र 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है ना की आयु छूट जैसी सुविधाएं कोटा में यहां खाना है कि ईडब्ल्यूएस को सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना गया है जिसके लिए उन्हें आयु सीमा में छूट देना नियमों के विरुद्ध है .

जानिए इस फैसले का असर किस पर

जो उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2025 को 40 वर्ष तक के हो चुकी है व्याकरण परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकेगी वर्तमान में प्रक्रिया दिन परीक्षाएं जैसे कि राज्य सेवा परीक्षा वन सेवा परीक्षा आदि में या नियम तुरंत प्रभावी चलाओगे आयोग को 2022 से अब तक आयु छूट के आधार पर चयनित ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करनी पड़ सकती है.

हजारों उम्मीदवार प्रभावित

उम्मीदवारों को झटका लगा है आयु छूट के कारण परीक्षा में शामिल हुए थे अब उनकी नियुक्तियों पर संकट आ गया है कई उम्मीदवार ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का विरोध भी शुरू किया एमपीपीएससी का आधिकारिक नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से सोमवार को जारी बड़ी सूचना में यहां कहां गया कि अब से ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी उनका सामान्य वर्ग के समान अधिकतम 40 वर्ष की सीमा में आवेदन करना होगा यहां आदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पारित किया गया है

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