Home छत्तीसगढ़ CG : ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 2 बुकी गिरफ्तार…

CG : ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 2 बुकी गिरफ्तार…

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रायपुर। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा जुआ और सट्टा पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में, थाना खमतराई पुलिस ने ऑनलाईन सट्टा संचालित करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। दिनांक 25 मार्च 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत शिवानंद नगर झंडा चौक के पास एक व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया।

मोबाइल से चल रहा था क्रिकेट सट्टा

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी इरशाद खान (20 वर्ष), निवासी गणेश मंदिर के पास, शिवानंद नगर, खमतराई, अपने मोबाइल के जरिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा चला रहा था। मोबाइल फोन की जांच करने पर गुजरात और पंजाब लीग के खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग पर दांव लगवाने और सट्टा खिलाने के सबूत मिले। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक वनप्लस मोबाइल फोन और 2000 रुपये नकद बरामद किए। आरोपी के विरुद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 303/2025 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 में

मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए थाना खमतराई क्षेत्र में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नवीन सोनवानी मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट सट्टा चला रहा था, जिसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। 25 मार्च 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शिवानंद नगर झंडा चौक के पास एक व्यक्ति ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना खमतराई पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नवीन सोनवानी (23 वर्ष), निवासी सोनिया नगर, खमतराई बताया। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की जांच की, तो पता चला कि वह गुजरात और पंजाब लीग के मैचों में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के प्रदर्शन पर दांव लगवा रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक ओप्पो मोबाइल फोन और 25,000 रुपये नकद बरामद किए। आरोपी के विरुद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 304/2025 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।

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