छत्तीसगढ़रायगढ जिला

CG : दुकानदारों से प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त, 16 हजार जुर्माना

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रायगढ़। शहर में नगर निगम की टीमन दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई करते हुए 15 दुकानदारों से 16 हजार का जुर्माना वूसला। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक की डिमांड बढ़ गई थी। इसकी शिकायत नगर निगम को लगातार मिल रही थी। गुरुवार की शाम नगर निगम की टीम हेमूकालानी चौक में फल दुकानदारों सहित अन्य दुकानों में जाकर जांच की। यहां भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक दुकानदारों से जब्त किया। उपयोग के प्रतिबंध होने के बाद बावजूद दुकानदार इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 8 से 10 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक भी जब्त किया गया है। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि दोबारा इस तरह की प्लास्टिक का उपयोग करते पाया जाएगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई होने की बात कहीं।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद बाजारों में दुकानदार न तो पॉलीथिन में सामान दे रहे हैं और न ही ग्राहक इसकी मांग कर रहे हैं। ग्राहक घर से कपड़े आदि से बने थैले लेकर किराना, सब्जी, कास्मेटिक आदि सामान लेने दुकानों में पहुंच रहे हैं। नगर निगम की टीम भी लगातार दुकानदारों को समझा रही है कि ग्राहकों को घर से थैला लेकर आने की आदत डलवाएं। थैला लेकर नहीं आने वालों को सामान न दें। पॉलीथिन के विकल्प में जूट के थैले, कागज के पैकेट व सरकार द्वारा निर्धारित वैध पॉलीथिन का इस्तेमाल करें। दुकानदारों को चेतावनी भी दी जा रही है कि प्रतिबंधित पॉलीथिन दुकान से जब्त होने पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि, कुछ सब्जी बाजार और किराना दुकानों में चोरी छिपे ग्राहकों को पॉलीथिन में सामान दिए जा रहे हैं। जिस पर नगर निगम कार्रवाई कर रही है।

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