CG : छत गिरने से हुई थी दो मजदूरों की मौत, बिल्डर पर अब तक दर्ज नहीं हुआ केस
रायपुर । रायपुर में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की छत ढहने से दो मजदूरों की मौत के दो दिन बाद भी प्रशासन द्वारा अपराध दर्ज नहीं किया गया है। श्रम विभाग के अनुसार ठेकेदार का पंजीयन नहीं है। ऐसे में बिल्डर आनंद सिंघानिया और क्लासिक कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए।
वीआईपी रोड में शनिवार दोपहर तीन बजे निर्माणाधीन अविनाश एलिगेंस बिल्डिंग की सातवीं मंजिल की छत ढलाई की दौरान दो मजदूरों की मौत के बाद दूसरे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर इस मामले में अपराध दर्ज क्यों नहीं किया गया है।
अविनाश एलिगेंस बिल्डिंग की साइट पर बिल्डर द्वारा हादसा मुक्त प्रोजेक्ट बनाने का बोर्ड बड़े ही शान के साथ लगाया गया है, लेकिन अंदर पूरे दावे खोखले हैं। बिल्डर द्वारा ग्राहकों को भी धोखा दिया जा रहा है।
बिल्डर द्वारा ऐसे ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है, जिनका श्रम विभाग में पंजीयन तक नहीं है। यह केवल एक बिल्डिंग की बात नहीं है, बल्कि नईदुनिया की पड़ताल में सामने आया है कि बिल्डर के ज्यादातर प्रोजेक्टों का यही हाल है।
जानिए, क्या कहते हैं नियम
वीआईपी रोड स्थिति प्रोजेक्ट पर हुई घटना के बाद श्रम विभाग के प्रभारी सहायक श्रमायुक्त आरके प्रधान ने बताया कि काम कराने वाले ठेकेदार का श्रम विभाग में पंजीयन ही नहीं है। इसमें नियमानुसार बिल्डर के साथ ही ठेकेदार पर भी हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है।
यह दुर्घटना का मामला है। इसमें अगर बिना पंजीकृत ठेकेदार से काम करवाया गया है, तो यह गलत है। इस मामले में जांच चल रही है। श्रम विभाग से इस मामले में चर्चा की जाएगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. लाल उम्मेद सिंह, एसएसपी, रायपुर