राजनांदगांव 19 अप्रैल 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने राजनांदगांव शहर के गुड़ाखू लाईन एवं गोलबाजार क्षेत्र की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति सोशल डिस्टेसिंग (सामाजिक दूरी) का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर दी है। उन्होंने इस संबंध में आज जारी आदेश में कहा है कि दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई के साथ दुकान भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञातव्य हो कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं बाजार में सामाजिक दूरी का पालन नहीं किए जाने के कारण गुड़ाखू लाईन एवं गोलबाजार क्षेत्र की दुकानों में सामने उपस्थित होकर आम नागरिकों के सामान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
