Home मध्य प्रदेश वन्य-प्राणियों का शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

वन्य-प्राणियों का शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

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भोपाल
वन्य-प्राणी नीलगाय एवं जंगली सुअर का विद्युत करंट लगाकर शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60-60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा द्वारा वन परिक्षेत्र खमारपानी पेंच टाइगर रिजर्व में वन्य-प्राणी नीलगाय एवं जंगली सुअर का शिकार करने के प्रकरण में आरोपी रामपाल पिता सुखलाल बंजारा निवासी डोंगरगाँव, राजू पिता कमान इवनाती निवासी रैयतवाड़ी को 3-3 वर्ष के कारावास एवं 60-60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

राज्य शासन की ओर से प्रकरण में अभयदीप सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा ने पैरवी की।

 

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