CG : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई

बेमेतरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जल भराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली के अंतर्गत अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई करने हेतु शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। जारी अधिसूचना अनुसार सभी ऋणी-अऋणी किसानों से बैंक या प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र या ऑनलाईन पंजीयन या बीमा अभिकर्ता से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने एवं प्रीमियम कटौती करने की अंतिम तिथि खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई, 2024 है। योजनांतर्गत जिले में खरीफ फसल हेतु धान-सिंचित, धान-असिंचित, मक्का, अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, कोदो, कुटकी व रागी फसलें अधिसूचित हैं, जिसके लिए प्रीमियम राशि बीमित राशि का 2 प्रतिशत जमा करना है, जो कि किसान द्वारा वहन किया जावेगा। धान, सोयाबीन व मक्का फसल के लिए ’’बीमा इकाई ग्राम’’ निर्धारित किया गया है। शेष समस्त अधिसूचित फसलों हेतु राजस्व निरीक्षक मंडल को बीमा इकाई निर्धारित किया गया है’ इस वर्ष भी बीमा के दिशा-निर्देश प्रावधान अनुसार ऋणी कृषक फसल बीमा आवरण में स्वेच्छा पूर्वक शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए समस्त कृषक बंधु क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज एलायंज कम्पनी लिमि. के टोल-फ्री नम्बर 18002095959 एवं फार्म मित्र एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर बीमा से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है’ साथ ही अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/सहकारी समितियों से सम्पर्क कर सकते हैं।