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CG : फिल्म अभिनेता मनोज राजपूत को मिली जमानत

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दुर्ग शहर के बहुत चर्चित बिल्डर छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता अभिनेता एम आर ले आउट के डायरेक्टर मनोज राजपूत को दुर्ग जिला न्यायालय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गणेशाराम पटेल ने धारा 376 377 506 जीआरपी रेलवे के मामले में 25000 मुचलके पर जमानत दे दी, मनोज राजपूत की ओर से अधिवक्ता रविशंकर सिंह व उपेंद्र सिंह ने पैरवी की। ज्ञातव्य हो कि 29 साल की उनकी एक महिला रिश्तेदार ने भलाई- 3 रेलवे पुलिस को लिखित शिकायत की, कि शादी का झांसा देकर वह शादी करूँगा कहकर 2011 से 2023 तक मेरे साथ अनाचार करता रहा , ऐसा गंभीर आरोप पीडि़ता ने लगाया है। मनोज राजपूत बिल्डर से फिल्म अभिनेता और निर्माता बने है, उनकी छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के जीरो शहर में हीरो के वह मुख्य हीरो है। पीडि़ता ने बताया कि मनोज के साथ उसका अफेयर पिछले 2011 से से चल रहा था। मेरे घर में भिलाई 3 में जब कोई नहीं था, तब पहली दफा उनके द्वारा अनाचार किया गया।  2011 से 2023 तक मेरे साथ अनाचार करता रहा, ऐसा गंभीर आरोप पीडि़ता ने लगाया है। इस मामले में मनोज राजपूत ने थाने में ही मीडिया से कहा था कि अपने

रिश्तेदार को आर्थिक मदद करना बंद किया तो मेरे ऊपर घिनौना आरोप लगा दिया गया, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उधर इस मामले में हीरो व बिल्डर मनोज राजपूत ने बताया कि यह पूरा मामला पारिवारिक है। मेरे रिश्तेदार से कुछ दिन पूर्व मेरा व उनका एम आर ले आउट में वाद विवाद भी हुआ था , दोनों पक्षों के द्वारा शिकवा शिकायत मोहन नगर थाने में की गयी थी, कि मेरे रिश्तेदार ने जमीन से जुड़े एक व्यापारी के साथ मिलकर लड़की को आड़ बनाकर इस तरह का गन्दा खेल मेरे साथ किया गया है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। साथ ही मेरे द्वारा मेरे रिश्तेदार को आर्थिक रूप से काफी मदद की गयी है। अब जब मैं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग देना बंद कर दिया हूँ तो वह इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहे है। उधर दुर्ग के प्रतिष्ठित जमीन व्यापारी का स्पष्ट कहना है कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मनोज राजपूत सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम कर रहा है और मन गणत आरोप लगाकर मीडिया की सुफिऱ्यों में बने रहना चाहता है।

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