Home छत्तीसगढ़ CG : पेपर लीक करने वाले आरोपियों को मिलेगी सख्त सजा,

CG : पेपर लीक करने वाले आरोपियों को मिलेगी सख्त सजा,

11

प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए मंगलवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024 संसद में पास हो गया. अब परीक्षा की शुचिता को भंग करने के अपराध के लिए नया कानून बनेगा. इसमें अनियमि‍तता और गड़बड़ी पर अधिकतम 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है.

लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024 सोमवार को संसद में पेश किया गया था जो कि मंगलवार को पास भी हो गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी.  इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है.

विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी. यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी.

Previous articleप्रधानमंत्री श्मोदी की मंशानुरूप जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा विस्तार की योजना होगी क्रियांवित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
Next articleCG : शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का होगा सत्यापन, आबकारी अधिकारी ने आदेश जारी किया