Home छत्तीसगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में धारा-163 लागू

कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में धारा-163 लागू

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राजनांदगांव : खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जिले के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठानों का किया गया औचक निरीक्षण

धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित

उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 02 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर की आसपास के 200 मीटर के दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

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